लोन व इन्श्योरेंस के लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की हत्या को दुर्घटना का स्वरूप दिखाने वाले तीन शातिर हत्यारोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। क्राइम टीम डीसीपी पूर्वी व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा महिला के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके नाम से लोन व इन्श्योरेंस के लाभ प्राप्त करने हेतु महिला की हत्या को दुर्घटना के स्वरूप दिखाने वाले 03 शातिर हत्यारोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
क्राइम टीम डीसीपी पूर्वी व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-213/23 धारा-279/304ए भादवि तरमीम धारा-302/201/120बी/420/467/468/471 भादवि से संबन्धित 03 नफर शातिर अभियुक्तगण 01. कुलदीप सिंह 02. दीपक वर्मा 03. आलोक निगम को दिनांक 01.10.2024 को थाना चिनहट से 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया।
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए पुलिस ने कहा कि
वादी मुकदमा राम मिलन द्वारा दिनांक-20.05.2023 को वाहन संख्या यूपी-32 जेआर 3129 द्वारा वादी की बहु पूजा उम्र 28 वर्ष को पीछे से टक्कर मार देने के कारण मृत्यु हो जाने के संबन्ध में मु0अ0सं0-213/2023 धारा 279/304ए भादवि पंजीकृत किया गया।
विवेचना के क्रम में मृतिका पूजा यादव की मृत्यु को दुर्घटना न होकर वल्कि अभियुक्तगण 01. कुलदीप सिंह पुत्र सर्वेश सिंह निवासी राधापुरम कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ मूल पता ग्राम बसौली थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी उम्र 27 वर्ष 02. दीपक वर्मा पुत्र विनोद वर्मा निवासी सूरतगंज थाना-मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी हाल पता इन्दिरानगर सेक्टर 12 निकट इस्माइलगंज चौकी थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष 03. आलोक निगम पुत्र स्व. छोटेलाल निगम निवासी 499/30 हसनगंज डालीगंज थाना हसनगंज जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष को पुछताछ हेतु थाना पर तलब किया गया तो प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण उपरोक्त व 01. राम मिलन पुत्र मदन निवासी कंचन पुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ 02. अभिषेक शुक्ला एवं 03. अभिषेक द्वारा सुनयोजित साजिश के तहत मृतका पूजा यादव का कुटरचित दस्तावेज तैयार कराकर उसके नाम पर 04 (चार पहिया) वाहन व 02 (दो पहिया) वाहन का लोन लिया गया एवं मुद्रा लोन, दुकान के नाम से सीसी लोन कराया गया तथा बीमा पालिसी करायी गयी एवं दुर्घटना इन्श्योरेंस भी कराया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा अपराधिक साजिश रचते हुए मृतका पूजा यादव को जान से मारने की नियत से चार पहिया वाहन से कुचलकर हत्या कारित की गयी, जिससे मृतका पूजा यादव के समस्त लाभ को अभियुक्तगण द्वारा आपस में बाट लिया जा सके। मुकदमा उपरोक्त में तरमीम धारा 302/201/120बी/420/467/468/471 भादवि की बढोत्तरी करते हुए जिसमें दिनांक 01.10.2024 को अभियुक्तगण 01. आलोक निगम 02. कुलदीप 03. दीपक वर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यावही की जा रही है।